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2 दिनों तक बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई, आदेश जारी…

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में आगामी 26 जनवरी 2025 (गणतंत्र दिवस) और 30 जनवरी 2025 (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को मांस और मटन विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।

आदेश के अनुसार, इन दोनों विशेष दिनों पर रायपुर के सभी मांस- मटन की दुकानों और पशु वधगृहों को बंद रखा जाएगा। अगर इन तिथियों में किसी भी दुकान में मांस या मटन विक्रय करते हुए पाए जाते हैं, तो संबंधित मांस को जब्त किया जाएगा और दुकान मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

निगम के अधिकारीगण, विशेष रूप से जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक, मांस और मटन विक्रय पर इस प्रतिबंध के पालन की निगरानी करेंगे। इन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में मांस- मटन की दुकानों का निरंतर निरीक्षण किया जाएगा, ताकि आदेश का सही ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

 

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