छत्तीसगढ़बिलासपुर

हाईकोर्ट ने शराब की दुकान को लेकर अपनाया कड़ा रुख, होली से पहले प्रशासन को दिए सख्त निर्देश…

बिलासपुर। सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में नगर निगम बिलासपुर के आयुक्त ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इस स्थान की नियमित निगरानी की जाए और होली के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। सिरगिट्टी-तारबाहर क्षेत्र में स्थित यह शराब भट्टी सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही है। यह दुकान अंडर ब्रिज के पास स्थित है, जहां शाम के समय शराबियों की भीड़ लगती है, जिससे स्थानीय निवासियों और महिलाओं को असुविधा होती है। सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। नागरिकों द्वारा कई बार इस भट्टी को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

कोर्ट ने पूर्व में आबकारी विभाग को इस शराब भट्टी को अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट मामले की निगरानी करता रहेगा। प्रशासन और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में आवागमन बाधित न हो। साथ ही, नगर निगम अधिकारियों को भी नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत किया था। प्राथमिक सुनवाई में कोर्ट ने पाया था कि यह शराब भट्टी न केवल अंडर ब्रिज के पास स्थित है, बल्कि मंदिर और आवासीय क्षेत्रों के भी करीब है, जो कि सरकारी नियमों का उल्लंघन है। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नगर निगम आयुक्त को हर शाम मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा था कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है।

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