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“Lotte Choco Pie” की बिक्री पर रोक, तय सीमा से ज्यादा मिला प्रिजर्वेटिव

दुर्ग। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच के बाद लोट्टे चोको पाई के एक बैच को असुरक्षित घोषित करते हुए दुर्ग जिले में इसकी बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक पाए जाने की पुष्टि हुई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लोट्टे चोको पाई, ब्रांड-लोट्टे, पैक 672 ग्राम का नमूना जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) भेजा गया था।

जांच रिपोर्ट क्रमांक आर-0565/2026 (10565/10/07/2026) दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार खाद्य उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक की उपस्थिति पाई गई। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्पाद को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया है। जांच में संबंधित उत्पाद का बैच क्रमांक एनएम10डीसी2, निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 तथा समाप्ति तिथि 9 अप्रैल 2027 दर्ज है। विभाग ने जनस्वास्थ्य के लिए संभावित खतरे को देखते हुए इस बैच के उत्पाद के विक्रय एवं उपभोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी निषेधात्मक निर्देश में दुर्ग जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को उक्त बैच वाले लोट्टे चोको पाई की बिक्री, भंडारण एवं वितरण तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके पास संबंधित उत्पाद का स्टाक उपलब्ध है तो उसे बाजार से वापस मंगाने की प्रक्रिया तत्काल पूरी करें और इसकी सूचना आयुक्त, खाद्य सुरक्षा तथा संबंधित कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में दें। वापस मंगाए गए उत्पाद का निपटान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

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