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शहडोल में तीन तलाक देकर महिला को घर से निकाला, पेंड्रा पुलिस ने दर्ज किया जीरो एफआईआर

रायपुर/पेंड्रा: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ तीन तलाक और प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। चूंकि घटनास्थल मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है, इसलिए पेंड्रा पुलिस ने जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कर मामले की डायरी संबंधित थाने को सौंप दी है।

पति पर तीन तलाक और जान से मारने की धमकी का आरोप
शिकायतकर्ता महिला शबनम बी ने अपने पति समीर खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर जबरन घर से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही पीड़िता के साथ गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
महिला की आपबीती सुनने के बाद पेंड्रा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है:

  • धारा 4 – मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (MWO): तीन तलाक देने के आरोप में।
  • धारा 296 (BNS): अश्लील हरकतें और गाली-गलौज करने के लिए।
  • धारा 351(3) (BNS): जान से मारने की आपराधिक धमकी देने के मामले में।

पेंड्रा पुलिस ने शून्य (Zero) पर मामला दर्ज करने के बाद कानूनन अग्रिम कार्रवाई और जांच के लिए इसे शहडोल पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।

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