रायपुर। जिला प्रशासन ने इस बार गणेश उत्सव झांकी और मूर्ति विसर्जन के लिए सामान्य निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार गणेश उत्सव समितियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी स्वर में ही करें। डी. जे. / धुमाल का तीव्र आवाज के साथ उपयोग करते पाये जाने पर विधि अनुकूल कार्यवाही की जावेगी, साथ ही आयोजन समिति के उपर भी कार्यवाही की जावेगी। मालवाहक वाहनों में वाहन के स्वरूप को परिवर्तित कर ध्वनि विस्तार यंत्र ( डी. जे. धुमाल, आदि) का प्रयोग किये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी। गणेश विसर्जन की झांकियां 11 सितंबर को प्रारंभ होकर 12 सितंबर को महादेवघाट, रायपुर में निर्धारित स्थल में विसर्जित होगी। झांकी विसर्जन रूट शारदा चौक से जयस्तंभ, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदरबाजार, सत्ती बाजार, कंकालीपारा, पुरानीबरती थाना, लीलीचौक, लाखेनगर, रायपुरा, महादेवघाट विसर्जन स्थल होगा।
गणेश विसर्जन महादेवघाट में नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निर्धारित विसर्जन कुण्ड में करेंगे। गणेश उत्सव समितियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी स्वर में ही करें। गणेशोत्सव समितियां झांकी आयोजन व्यवस्था सुचारू रूप से बनाये रखने एवं अग्नि दुर्घटना के बचाव हेतु अग्निशमन यंत्र एवं फायर फाईटर तथा इस कार्य हेतु चिन्हित एवं कुशल स्वयं सेवक रखेगें साथ ही उन्हे परिचय पत्र प्रदान करेगें । यातायात बाधित न किया जावे एवं यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जावे। गणेश उत्सव समितियों की झांकियाँ शारदा चौक के पास लगाये गये स्टाल में तैनात अधिकारी / कर्मचारियों से नंबर प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ेंगे। विसर्जन / झांकी के दौरान किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का उपयोग एवं प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक कोई झांकी नहीं निकाली जावेगी।
विसर्जन उपरांत वेस्ट मटेरियल, पूजा सामाग्री, फुल कपड़े, प्लास्टिक, पेपर आदि को एकत्र कर नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित स्थल में रखा जावे। विसर्जन एवं झांकी के दौरान ऐसी प्रतिमा या प्रदर्शनी न हो, जिससे किसी की भावना आहत होती हो। झांकी के रूट में झांकी विद्युत तार से न टकरायें, इस हेतु झांकी उंचाई ज्यादा न हो, इसका ध्यान रखा जावे, जिससे विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके। झांकी में प्रयोग किया जाने वाला जनरेटर अच्छी स्थिति में हो एवं उसकी विद्युत वायरिंग अच्छी स्थिति हो, ध्यान रखा जावे। झांकी किसी भी स्थान पर अधिक समय तक रोका नहीं जावेगा। निर्धारित समय एवं दूरी पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये निर्देशानुसार झांकियों के परिचालन का पालन सुनिश्चित करेंगें।
समितियां गणेश विसर्जन झांकी में शामिल होने वाले सदस्यों एवं स्वयंसेवको की सूची, पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर सहित थाना प्रभारी को देना सुनिश्चित करे। मूर्ति विसर्जन हेतु यथासंभव छोटे बच्चो एवं वृद्वो को साथ में न रखा जावे। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा। निर्देश के उल्लघंन करने पर विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जावेगी।