आसाराम को शिष्या से रेप के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा, 2013 का है यह मामला…
गांधीनगर : गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने कथावाचक आसाराम बापू को छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।यह मामला 2013 का है जिसमें आसाराम बापू पर सूरत की दो बहनों से रेप का आरोप लगा था. इस मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं को भी आरोपी बनाया गया था। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने इस मामले में आसाराम बापू को दोषी करार दिया था. मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार अनुयायियों को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन गांधीनगर कोर्ट ने सभी
को बरी कर दिया था. इससे पहले आसाराम एक और रेप केस में उम्रकैद कीसजा काट रहा है। ऐसे में जब वह दोबारा दोषी साबित होंगे तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
यह सब किस बारे में है?
जानकारी के लिए बता दें कि कल गांधीनगर सत्र न्यायालय ने आसाराम को दोषी करार दिया था जबकि अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था.मामले की बात करें तो दोनों बहनों ने आसाराम और उनके बेटे पर रेप का
आरोप लगाया है. जिसमें छोटी बहन के आरोप में नारायण साईं कोआजीवन कारावास की सजा जबकि बड़ी बहन के आरोपी आसाराम को आज अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई.
पहले भी चैन नहीं आया था, अब फिर झटका लगा है
अब आसाराम को यह झटका लगा है लेकिन वकील अब सुप्रीम कोर्टका दरवाजा खटखटाएंगे. आसाराम के वकील ने कहा कि हम इस फैसले
को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। यहां यह समझना जरूरी है कि आसाराम को अब तक कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. बलात्कार के दूसरे मामले में
वह सामना कर रहा है, उसकी जमानत अर्जी पिछले साल नवंबर में सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दी थी। तब आसाराम की ओर से दलील दी गई कि
वह बूढ़ा है, उसे कई तरह की बीमारियां हैं, ऐसे में वह जमानत का हकदार है।लेकिन तब कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दी गई।
संयोग से जिस मामले में इस बार आसाराम दोषी पाए गए, उस पर सुनवाईहोने में भी करीब 9 साल लग गए. इस मामले की जांच अधिकारी दिव्या
राविया को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली। हालांकि उनकीओर से जांच जारी रही और 68 लोगों के बयान दर्ज किए गए। इस मामलेमें 8 आरोपी थे, जिनमें से 1 आरोपी सरकार की तरफ से गवाह बना.