क्राइमछत्तीसगढ़

रायपुर में नाबालिग का अपहरणकर होटल में दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया वायरल

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर दुर्ग जिले के अमलेश्वर पुलिस ने शून्य में अपराध कायम कर घटनास्थल आजादचौक पुलिस थाना क्षेत्र का होने के कारण केस स्थानांतरित किया।

इस मामले में पुलिस ने शनिवार को मौदहापारा के हिस्ट्रीशीटर विनय रक्सेल, मुस्कान रात्रे, डिपरपारा आरडीए कालोनी डीडीनगर के शाहिल खान और सुंदरनगर ओम सोसायटी के पलास तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

आजादचौक थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक मई की शाम छह बजे उसकी परिचित वृद्वि साहू बहला-फुसलाकर सुंदरनगर ओम सोसायटी में पलास तिवारी (31) के घर लेकर गई थी।

वहां वृद्वि के साथ बहस होने पर उसके साथ वृद्वि ने मारपीट की जबकि पलास ने चाकू दिखाकर डराया-धमकाया। बाद में खुद पलास ने उसे घर छो़ड़ दिया। दूसरे दिन शाम 5.30 बजे मौदहापारा की हिस्ट्रीशीटर महिला मुस्कान रात्रे पति आनंद (20) ने फोनकर वृद्वि साहू से समझौता करने के लिए अपने दोस्त आकाश को भेजकर मौदहापारा बुलवाया।

वहां पर पहले से वृद्वि, मुस्कान की मां और शाहिल खान, आकाश आदि मौजूद थे। मुस्कान ने कहा कि यहीं पलक है। इस दौरान उसकी मां ने वीडियो बनाने को कहा। इसके बाद सभी आरोपित नाबालिग को साथ लेकर महादेवघाट ले गए। वहां पर नाबालिग को जमीन पर पटककर नग्न हालत में वीडियो बनाए।

पीड़िता का आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद हिस्ट्रीशीटर विनय रक्सेल ने वीडियो डिलीट कराने की बात कहकर शास्त्री मार्केट राज टाकीज के पास टोरिया होटल में ले गया। वहां पर उसके साथ विनय ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने वीडियो डिलीट करने का निवेदन किया तो विनय ने आकाश को फोन करके वीडियो डिलीट करवा देने का झांसा दिया। बाद आरोपितों ने वीडियों को इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया।

वीडियो वायरल होने पर दर्ज कराई शिकायत

दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग को जब पता चला कि उसका नग्न वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया गया है तब उसने अमलेश्वर पुलिस थाने में जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने शून्य में अपराध कायम कर घटना आजादचौक इलाके का होने के कारण केस डायरी यहां भेजी। पुलिस ने मामले में धारा 354, 354(ख), 363, 366, 376, 509, 509 (ख) और 67 आईटी एक्ट एवं 4, 8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर लिया।

आजाद चौक पुलिस थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि शनिवार को मामले के आरोपित हिस्ट्रीशीटर विनय रक्सेल, मुस्कान रात्रे, शाहिल खान और पलास तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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