छत्तीसगढ़

निलंबबित एडीजी जीपी के खिलाफ अब दुर्ग जिले की स्मृतिनगर पुलिस चौकी में केस दर्ज, इस मामले में हुई कार्रवाई

रायपुर। एसीबी के पूर्व चीफ और निलंबित एडीजी जीपी सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर एक व्यापारी से 20 लाख की वसूली के आरोप में जीपी सिंह को आरोपी बनाया गया है। दुर्ग जिले की स्मृतिनगर पुलिस चौकी (थाना सुपेला) में प्रकरण दर्ज हुआ है।

जानकारी के मुताबिक तत्कालीन रायपुर आईजी जीपी सिंह और उनके सहयोगी रायपुर निवासी रणजीत सिंह सैनी द्वारा स्थानीय सूर्या विहार निवासी एक व्यवसायी को फर्जी केस में फंसाकर वर्ष 2016 में 20 लाख रुपए ऐंठने और धमकी देने की शिक़ायत मिली थी। इस शिकायत के बाद जांच हुई, जिसके बाद जीपी सिंह और उसके साथी पर आईपीसी की धारा 388, 506, 34 का अपराध दर्ज़ कर विवेचना में लिया गया है।

गौरतलब है कि छापे के दौरान मिले 10 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति के बारे में जीपी सिंह से जवाब मांगा गया है। वहीं हाईकोर्ट ने भी जीपी सिंह की दोनों याचिका खारिज कर दिया है।

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