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लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी , कैबिनेट से प्रस्ताव पास

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है, इस निर्णय के बाद बेटियों को और अधिक परिपक्वता के साथ अपने बारे में निर्णय लेने का अवसर मिलेगा।

श्रीमती नारोलिया ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय नारी सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जातिगत या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष किए जाने को मंजूरी दी है, जिससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार हर वर्ग और समाज की महिलाओं की बेहतरी चाहती है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से जहां एक ओर लड़कियों को शादी से पहले अपनी पढ़ाई ठीक से करने और कॅरियर संवारने का अवसर मिलेगा, वहीं वे मानसिक रूप से परिपक्व होने के उपरांत अपने भावी जीवन के संबंध में सही फैसले भी ले सकेंगी।
उन्होंने कहा कि विवाह से पहले लड़की के मानसिक रूप से परिपक्व हो जाने से पारिवारिक विवादों में भी कमी आएगी तथा परिवारों के विघटन पर रोक लगेगी।

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