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रेलवे में दिव्यांग कर्मियों को प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण,करीब 700 रेलकर्मियों को योजना से लाभ…

बिलासपुर   |  रेलवे ने मानक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों यानी पीडब्ल्यूबीडी (पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी अर्थात मानक दिव्यांगता) को प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला लिया है। कुछ माह पहले केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विभागों को पत्र लिखकर दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। जोन में पहुंचे आदेश के मुताबिक रेलवे अपने 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कर्मचारियों को ग्रुप-सी से पदोन्नत कर ग्रुप-बी में ले जा रहा है, यानी सभी कर्मचारी से अधिकारी बना दिए जाएंगे।

इससे छत्तीसगढ़ के करीब 700 रेलकर्मियों को लाभ मिलने की संभावना है। दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोट करने का फैसला रेलवे बोर्ड ने लिया था। इस आशय के आदेश हाल में जोन दफ्तर को मिले हैं। इसमें साफ है कि फिलहाल ग्रुप-सी के कर्मचारियों को ग्रुप-बी के पदों पर प्रमोशन मिलेगा। इसके लिए दिव्यांग कर्मचारी का पीडब्ल्यूबीडी के मापदंडों को पूरा करना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा 34 के प्रावधानों के तहत मानक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसी के बाद केंद्र सरकार ने अपने संबंधित विभागों को इस आशय के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ में रेलवे की केंद्र सरकार का पहला उपक्रम है जहां दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होगी।

दिव्यांगता 40 फीसदी से अधिक हो
रेलवे बोर्ड की डिप्टी डायरेक्टर स्थापना मीनाक्षी सलूजा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे दिव्यांग कर्मचारी ग्रुप-सी से ग्रुप-बी में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, जो मानक दिव्यांगता यानी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में शामिल होंगे। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का आशय यह है कि पात्र कर्मचारियों में 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।

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