कोरबा

किशोरी का अपहरण कर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ करता था दुष्कर्म,आरोपियो को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजआ

कोरबा

किशोरी का अपहरण कर नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो युवक समेत एक युवती को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये मामला 2018 का है जहां 16 साल की नाबालिग किशोरी को एक युवती पहले निहारिका स्थित चौपाटी लेकर आती है

उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उसे खाने में कुछ नशीली दवा मिलाकर दे देती है. खाने के बाद वो नशे में चूर हो जाती है, फिर दो युवक आते हैं और एक युवक गाड़ी में बैठाकर उसे ले जाता है. वहीं दूसरा युवक युवती को लेकर बाल्को इलाके में जाता है. यहां दोनों युवक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते हैं. युवती ये सब देखती रही, नाबालिग ने उसे बचाने के लिए पुकारा भी, लेकिन उसने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया. जब नाबालिग घर पहुंची और इस घटनाक्रम की जानकारी दी, तब मानिकपुर चौकी में मामले की शिकायत दर्ज कर जांच की गई

16 गवाहों के बयान पर सुनाई गई सजा इस ममाले में तीन साल बाद एक अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. एक युवती के संरक्षण में 2 आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था

मामले में 16 गवाहों के बयान और प्रतिपरीक्षण के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मामले में शामिल आरोपी 22 वर्षीय मुड़ापार निवासी रानी मिरी, जुनैद और पंप हाउस निवासी साहिल अब जेल की हवा खाएंगे

लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताम चन्दा ने मामले में फैसला सुनाया है. जिसमें किशोरी को अपहृत कर उसके साथ बाल्को नगर क्षेत्र में इस घटना को अंजाम देना पाया गया था. आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ विभिन्न धाराओं में 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button