रायपुर

हाईकोर्ट का फैसला 45 दिन के अंदर कराए सोसायटीअध्यक्ष का चुनाव

रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधीन आने वाले करीब 87 सोसायटियों का कार्यकाल पिछले जुलाई माह में समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के याचिका में होईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आने वाले 45 दिन के अंदर राज्य शासन और चुनाव आयोग को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हाल ही में प्राधिकृत बनकर सोसायटियों में कब्जा जमाए कांग्रेसी नेताओं के बीच खलबली मच गई है।

मिली जानकारी अनुसार जिले के आँधी सोसायटी के पूर्व संचालक राजकुमार वर्मा पिता मंगलू वर्मा और अंडा सोसायटी के पूर्व संचालक विश्राम वर्मा ने हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी। उन्होने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नही कराए जाने के मुद्दे को लेकर दोनो भूतपूर्व संचालको ने कोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा है कि, सेवा सहकारी समिति मर्यादित आंधी पंजीयन क्रमांक 1435 तहसील पाटन जिला दुर्ग एवं सेवा सहकारी समिति मर्यादित अण्डा पंजीयन क्रमांक 295 जिला दुर्ग का गठन जुलाई 2017 में हुआ था। उक्त सहकारी समिति का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी आज दिनांक तक सहकारी समिति के संचालक मंडल के चुनाव नही कराया गया। उन्होने कोर्ट की याचिका में कहा कि अभी तक निर्वाचन कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

आयोग से चुनाव संबंधी दिशा निर्देश को लेकर इंतजार

45 दिन की मोहलत

याचिकाकर्ता विश्राम दिल्लीवार ने बताया कि होईकोर्ट ने 25 नवंबर 2022 के परिपालन में एवं धारा 49 (8) सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मेरे अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए 45 दिनों में सेवा सहकारी समिति औधी व अण्डा का चुनाव कराने निर्देश दिए गए है। उन्होने बताया कि हाईकोर्ट के अभ्यावेदन को छग राज्य निर्वाचन आयोग में लगाए सप्ताहभर दिन गुजर चुके है। लेकिन अब तक चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है।

पहले ही सभी सोसायटी में प्राधिकृत

जिले के सोसायटी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सहकारी संस्थाएं द्वारा सोसायटियों में जीआईसी नियुक्त कर दिया गया था। वही बाद में बैंक द्वारा अपनी बाड़ी के प्रबंधक नियुक्त किए गए है। जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने बाड़ी का प्रबंधक सभी सोसायटियो में बिठाए जाने के बाद कांग्रेसियों द्वारा अपने नेताओं को सभी सोसायटियों में प्राधिकृत नियुक्त कर दिया गया। अब इसी बीच हाईकोर्ट के आदेश को सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा अमल में लाया गया तो जिलेभर के सोसायटियां प्रभावित हो सकती है।

कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने औधी और अड़ा सोसायटी के पूर्व संचालक मंडल द्वारा लगाए याचिका पर सुनवाई किया गया है। दोनो सोसायटी के आधार पर हम सभी में चुनाव कराने की मांग करेंगे। प्रीतपाल बेलचंदन, पूर्व अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक

चुनाव करना होगा

विगत 25 नवंबर 2022 के हाईकोर्ट के फैसले को छग राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाया गया है। कोर्ट ने आयोग को 45 दिन के अंदर चुनाव कराने कहा है अभ्यावेदन लगाने के 45 दिन के अंदर चुनाव कराना होगा। – विश्राम दिल्लीवार, याचिकाकर्ता व पूर्व संचालक अंडा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button