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मोदी सरनेम को लेकर कम नहीं हुई राहुल गांधी की मुसीबत, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला …

2019 में चुनावी दौरे के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान देने के बाद राहुल गांधी की मुसीबत अब तक ख़त्म नहीं हुई है। अब राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही निचली अदालत की ओर से मिली दो साल कैद की सजा के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2019 के ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। अवकाश के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया

राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव के दौरान सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है, जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ पूर्व भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। इसी मामले में मार्च में उन्हें सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। निचली अदालत को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी सेशन कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था।

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