खरोराछत्तीसगढ़

चावल खरीदी में करोड़ों गबन करने वाले दो आरोपी भेजे गए जेल,1 दिल्ली में गिरफ्तार

खरोरा। चावल खरीदी में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया हैँ । अमित चावल उद्योग के संचालक राजेन्द्र अग्रवाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले के दो आरोपी मुंबई निवासी ऋषभ मौर्या, अनिल मौर्य अग्रिम जमानत लेकर अपने वकीलों के साथ थाने पहुंचे थे। मामले में दोनों आरोपी तिल्दा में दर्ज मामले में तो बच गए लेकिन रायपुर के मोवा थाने में दर्ज मामले ने दोनों को जेल पहुंचा दिया। उधर दिल्ली निवासी अमित गोयल को भी स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल मामला चावल खरीदी में लगभग 4.15 करोड रुपए गबन करने का था। आरोपी करीब 13 करोड़ का गबन कर विदेश भागने की फिराक में थे। कोर्ट ने नोटिस जारी कर विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया था। मामले में दो आरोपी अग्रिम जमानत लेकर अपने वकीलों के साथ तिल्दा पहुंचे थे। यहां दोनों को मुचलके पर जमानत दी गई। जानकारी लगते ही थाने में भीड़ उमड़ी।

बीते कुछ महीने पूर्व तिल्दा के अमित चावल उद्योग के संचालक राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। महाराष्ट्र की चावल एक्सपोर्टर कंपनी किया एग्रो के संचालक अमित गोयल,ऋषभ मौर्या, अनिल मौर्य ने 4 करोड़ 14 लाख 78 हजार 34 रुपए की धोखाधड़ी की थी। लगातार मांगने पर भी रुपए ना देने और गुमराह करने के कारण प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद तीनों अभियुक्तों ने रायपुर सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत अर्जी ली थी।

बताया गया कि 2 जून को अग्रिम जमानत दे दी गई थी, लेकिन तिल्दा थाना में उनको गिरफ्तारी देना था। आरोपियों ने अपने तरफ से एक वकील साथ में लाया था। वकील ने बताया कि 9 करोड़ दिए हैं,बाकी के रुपए धीरे से दिया जाएगा। तब तक धैर्य बनाए रखने के लिए बोला गया था। अमित चावल उद्योग के वकील ने बताया कि बार बार आरोपियों के घर व दफ्तर के चक्कर काटने के बाद 9 करोड दिया गया और बाकी रुपए गबन करने की मंशा से जानबूझकर लटकाया गया है। अन्यथा अब तक पूर्ण भुगतान हो गया होता। आरोपियों ने कोर्ट को धोखा में रखा कि विदेश की कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट से सब साफ है कि इनका पैसा दुबई से आ गया है। फिर भी नियत खराब करके पैसा नहीं दिया जा रहा था।

फिलहाल अग्रिम जमानत लेकर तिल्दा थाना पहुंचे दोनों आरोपी को मोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। यहां दोनों की जमानत खारिज कर 30 दिनों का रिमांड में जेल भेज दिया गया है।

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