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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पीड़िता के गर्भवती करने के मामले में 60 वर्षीय आरोपी सुदर्शन नगारची को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला कुरूद थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, संजय नगर कुरूद निवासी सुदर्शन नगारची (60 साल) कुरूद थाना क्षेत्र के एक नाबालिग से 1 अक्टूबर 2022 से 27 जनवरी 2023 तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने नाबालिग को डरा-धमकाकर वारदात को अंजाम देता रहा। जान से मारने की धमकी से डरकर बच्ची ने परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी।

लेकिन नाबालिग के गर्भवती होने के चलते परिजनों को इस घटना का पता चला। जिसके बाद परिजनों ने 27 जनवरी 2023 को थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो पंकज कुमार जैन के कोर्ट में 2 जनवरी मंगलवार को सुनवाई हुई। जज ने मामले में आरोपी सुदर्शन नगारची पर लगे आरोप को सही पाया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतना होगा।

 

 

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