छत्तीसगढ़

आरटीई के तहत एडमिशन में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कलेक्टर ने दिए एफआईआर के निर्देश

दुर्ग : जिले में पहली बार RTE के तहत गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा पाए जाने पर कलेक्टर ने पलकों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए है। बता दें कि कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2024-25 हेतु एडमिशन में हुई गड़बड़ी की जांच करायी गई। जांच उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित पालकों क्रमशः भुनेश्वर कुमार निनान्वे एवं बनारसी साहनी के विरूद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक को दस्तावेज प्रेषित कर दी गई है। ज्ञात हो कि उक्त पालकों द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर आर.टी.ई. के तहत अपने बच्चे का प्रवेश की प्रत्याशा में एक से अधिक आवेदन किया गया है। सभी आवेदनों में आधार नंबर एक समान है किन्तु पता अलग-अलग है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पालकों/आवेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय घोषणा की गई है कि सत्यापन करने पर कोई जानकारी झूठी या असत्य पायी जाती है तो बच्चे का प्रवेश रद्द कर अपने विरूद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई किये जाने की जानकारी दी गई।

 

 

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