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केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, HC ने केजरीवाल की जमानत की रद्द

नई दिल्ली  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी है. HC के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया.

बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया. ट्रायल कोर्ट की ऐसी टिप्पणी कि उसके समक्ष पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया गया, सही नहीं थी. HC ने ईडी की दलील पर (पर्याप्त समय नहीं दिया गया) कोर्ट की राय है कि इस पर उचित विचार की जरूरत है. अवकाश न्यायाधीश (ट्रायल कोर्ट) द्वारा PMLA की धारा 45 की जुड़वां शर्तों पर विचार नहीं किया गया.

अवकाशकालीन पीठ ने सत्येन्द्र कुमार एंटील के फैसले पर विचार नहीं किया. आज सुनवाई के दौरान HC की बेंच ने कहा, ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहिए था जो उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत हो. अंतरिम जमानत केवल चुनाव के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए दी गई थी.

ED ने लोअर कोर्ट के फैसले को HC में दी है चुनौती

इस याचिका में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के चुनौती दी गई है. दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. इसके अगले ही दिन ED ने इस फैसले का विरोध किया और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की. मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. हाई कोर्ट ने कहा था मामले की सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी.

 

 

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