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CM अरविंद केजरीवाल को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. हालांकि, केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने 15 अप्रैल को मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था. दरअसल, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें ईडी ने कोई गलती नहीं की है. समन भेजने के बाद बार-बार भी केजरीवाल का नहीं पेश होने के कारण केंद्रीय जांच एजेंसी के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था.

ईडी के बाद सीबीआई ने भी किया गिरफ्तार

ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ईडी ने दलील दी कि निचली अदालत में आदेश एकतरफा था.

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