रायपुर। खुद को नारी शक्ती संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर अवैध तरीके से बैंक में खाता खुलवाकर करोड़ो रूपये की लेन-देन करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है। नारी शक्ती संगठन के तहत रोजगार उपलब्ध कराने एवं सदस्य बनने का झांसा देकर लगभग 01 दर्जन महिलाओं को अपना शिकार बनाई थी। महिला आरोपी पीड़ितो का बैंक खाता खुलवाकर बैंक पास बुक, ए.टी.एम. कार्ड, एवं सिम कार्ड को अपने पास रखती थी। खातों में लगभग 15 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है।
जनवरी 2024 में शोभा ठाकुर उर्फ गुड्डी पति जितेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 45 साल निवासी दुर्गा मंदिर के पीछे कुशालपुर नाम की महिला बी.एस.यू.पी. कालोनी में आकर अपना परिचय नारी शक्ती संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देते हुए कालोनी में रहने वाले महिलाओं की मीटिंग लेकर यह योजना बताई कि आप लोगों को घर बैठे सिलाई, आचार बनाने, पैकिंग करने तथा अन्य भी रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा और उनको सदस्य बनने के लिये उनसे 50 एवं 100 रूपये प्राप्त कर नारी शक्ती संगठन रसीद दिया गया।
एक माह तक महिलाओं को कोई रोजगार नहीं मिला। सभी महिलाएं नारी शक्ति के कार्यालय भाठागांव गये, जहां शोभा ठाकुर द्वारा बताया गया कि आप लोगों के नाम पर खाता खुलवाना पड़ेगा, जो रोजगार मिलेगा उसकी रकम सीधे आप लोगों के खाते में डाल दिया जायेगा और खाता खुलवाने के लिये उनका आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं फोटो लेकर नया सिम कार्ड के लिये उन्हें 250 रूपये दी एवं कर्नाटका बैंक लालपुर जाकर उनका खाता खुलवाने के बाद शोभा ठाकुर सभी के बैंक पास बुक, ए.टी.एम. कार्ड, सिम कार्ड अपने पास रख ली थी।
रोजगार नहीं मिलने पर जब कालोनी की महिलाएं नारी शक्ति कार्यालय भाठागांव जाकर अपने-अपने पास बुक, ए.टी.एम कार्ड एवं सिम कार्ड वापस करने की मांग किये तो शोभा ठाकुर टाल मटोल कर घुमाने लगी। प्रार्थिया को संदेह होने पर वह बैंक जाकर जानकारी ली तब पता चला कि उसके खाते से बड़ी अधिक राशि का लेन-देन होने के साथ ही अन्य लगभग एक दर्जन महिलाओं के खातों में भी अत्यधिक राशि का लेन – देन किया गया है।
इस प्रकार शोभा ठाकुर ने प्रार्थिया एवं अन्य महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर नारी शक्ती संगठन का रजिस्ट्रेशन कराये बिना रसीद काटकर उनसे रकम प्राप्त कर कर्नाटका बैंक में खाता खुलवाकर पास बुक, ए.टी. एम कार्ड व सिम कार्ड को अपने कब्जे में रखकर खाते का दुरुपयोग करते हुए लगभग 15 करोड़ रुपये का लेन-देन कर धोखाधड़ी किया गया। कि प्रार्थिया एवं अन्य की रिपोर्ट पर शोभा ठाकुर के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 353/24 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में थाना पुरानी बस्ती पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया सहित पीड़ित अन्य महिलाओं से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी महिला की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा महिला के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान आरोपी महिला की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा महिला आरोपी शोभा ठाकुर को पकड़ा गया।
पूछताछ करने पर शोभा ठाकुर द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया, जिस पर महिला आरोपी शोभा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया।
महिला आरोपी शोभा ठाकुर का पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रहीं है। प्रकरण में जिन व्यक्तियों की संलिप्तता पायी जाएगी उन पर भी कार्यवाही की जावेगी।