रायपुर। सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और कारोबारी एसके गोयल को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश लीलाधर साय यादव की कोर्ट में किया पेश गया। जहां कोर्ट ने उन्हें सात दिन की रिमांड पर भेज दिया है।
बता दें कोर्ट में सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी और एसके गोयल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। जहां एसके गोयल की ओर से उनके वकील ने सीबीआई के आरोपों को झूठ और असत्य बताया। उसके वकील ने माना कि, एनजीओ को रकम दिया गया था। सभी एनजीओ को सीएसआर फंड से रकम दिया जाता है और रकम देने के पीछे उनकी मंशा गलत नहीं थी। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को रिमांड पर जेल भेज दिया।
बता दें कि CBI ने कुछ महीने पहले ही टामन सिंह सोनवानी के घर पर छापा मारा था, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। सोनवानी पर चयन के एवज में अभ्यर्थियों से 45 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इसके अलावा, रायपुर की बजरंग पॉवर इस्पात कंपनी के डायरेक्टर एस. के गोयल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एसके गोयल की बहु और बेटे का CGPSC की परीक्षा में चयन हुआ था।