छत्तीसगढ़

देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकारी…जानिये क्या है मामला

बिलासपुर : भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे सुनवाई योग्य माना है। दरअसल पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, याचिका में देवेंद्र यादव को आपराधिक रिकार्ड को छुपाने का गंभीर आरोप है। प्रेम प्रकाश पांडेय की इस याचिका के बाद देवेंद्र यादव ने भी याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने याचिका पर सुनवाई नहीं करने की मांग की थी।

लेकिन, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने माना कि चुनाव याचिका को सुनवाई योग्य माना है।देवेंद्र पर चुनाव के दौरान गलत जानकारी बताने के आरोप लगे थे। आरोप था कि देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को दी अपनी जानकारी में अपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई तय की गयी है।

याचिका में बताया गया है कि चुनाव आयोग प्रत्येक प्रत्याशी से शपथपत्र में आपराधिक और संपत्ति संबंधी मामलों की जानकारी मांगता है। लेकिन, आयोग से जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी शपथत्र में जिक्र नहीं किया है।

इस बार चुनाव में भिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय को प्रत्याशी बनाया था। वहीं, कांग्रेस से देवेंद्र यादव उम्मीदवार घोषित किए गए थे। चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडेय को हरा दिया।

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