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ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में संजय रॉय दोषी करार, सजा का ऐलान 20 जनवरी को

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म-हत्या के मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। स्यालदा कोर्ट ने कहा कि सोमवार को दोपहर 12.30 बजे अगली सुनवाई होगी। पीड़िता के माता-पिता ने दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश को धन्यवाद दिया और कहा कि अदालत ने उनके भरोसे का सम्मान किया है।

संजय रॉय ने कहा कि डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसने दावा किया कि अपराध के उसली दोषियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया।

संजय रॉय ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने कहा, “मुझे झूठा फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। इसमें एक आईपीएस शामिल है।” इसके जवाब में जज ने कहा, “आरोपी की सुनवाई सोमवार को होगी। अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उसकी सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। मैंने मामले की सुनवाई के लिए 12:30 बजे का समय तय किया है।” इस मामले में पिछले साल नवंबर के महीने में बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी और लगभग दो महीने बाद फैसला सुनाया गया है।

संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (जो बलात्कार को नियंत्रित करती है) तथा अधिनियम की धारा 66 और 103 (1) (जो हत्या के लिए दंड से संबंधित है) के तहत दोषी ठहराया गया। बीएनएस की धारा 103 (1) में अधिकतम सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

पढ़िए पूरा मामला  

नौ अगस्त को 28 वर्षीय पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। मेडिकल स्टुडेंट का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। इस मामले में कोलकाता पुलिस के वॉलंटियर संजय रॉय को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

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