
राज्य के आबकारी विभाग ने निर्देश जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि विदेशी मदिरा दुकान (FL-1) और अहाता (FL-1A) पूरी तरह से बंद रखे जाएं। इस दौरान शराब की बिक्री और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सख्ती से लागू होगा आदेश
जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों को सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
होली पर हर साल रहता है शुष्क दिवस
सरकार प्रमुख त्योहारों पर शराबबंदी लागू करती है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इस साल भी होली पर कड़ाई से नियमों का पालन कराया जाएगा।