
CG ब्रेकिंग : युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में लापरवाही और अनियमितता, BEO सस्पेंड
रायपुर। युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी पर एक और कार्रवाई हुई है। दुर्ग के बाद अब जांजगीर में भी BEO को सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) प्रक्रिया में लापरवाही और अनियमितता बरतने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बम्हनीडीह जिला जांजगीर-चांपा एम.डी. दीवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा कलेक्टर को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि दीवान ने बम्हनीडीह विकासखंड के अतिशेष शिक्षकों की वरीयता सूची में गंभीर लापरवाही की। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सूची का निर्माण त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया था, जिसे बाद में सुधारकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई।
कलेक्टर की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई
कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा ने श्री दीवान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को प्रतिवेदन भेजा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए निलंबन आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि माना कि उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के विपरीत है और यह कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता को दर्शाता है।
एम.डी. दीवान को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्राप्त होगा। साथ ही, इस अवधि के लिए उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर नियत किया गया है।