
Suspended: छात्रों को दिखाता था अश्लील वीडियो, कलेक्टर को इंस्पेक्शन के दौरान छात्रों ने की गंभीर शिकायत, मारपीट, गाली गलौज का भी आरोप, शिक्षक निलंबित
जगदलपुर। कलेक्टर ने सहायक शिक्षक सह आश्रम अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बस्तर जिले के गोंदियापाल स्थित बालक आश्रम में हुई आकस्मिक जांच में कलेक्टर को गंभीर शिकायत मिली थी। कलेक्टर बस्तर को 18 सितंबर 2025 को किए गए निरीक्षण के दौरान आश्रम में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।आश्रम के प्रभारी अधीक्षक सुकरू राम बघेल (सहायक शिक्षक) पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
निरीक्षण के दौरान आश्रम में निवासरत छात्रों ने कलेक्टर को बताया कि अधीक्षक बघेल उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली-गलौज करते हैं और उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, छात्रों का आरोप है कि अधीक्षक उन्हें अश्लील वीडियो दिखाते हैं और उसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आरोप सुनने के बाद कलेक्टर ने तत्काल इस मामले को गंभीरता से लिया और इसकी रिपोर्ट सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जगदलपुर को सौंपी।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय से जारी आदेश पत्र क्रमांक/आ.वि/शिक्षा-2/ 4249, दिनांक 18.09.2025 के अनुसार, सुकरू राम बघेल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों का उल्लंघन है और कदाचार की श्रेणी में आता है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी गतिविधियाँ किसी भी शासकीय कर्मचारी से अपेक्षित आचरण के विपरीत हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर बस्तर ने तत्काल प्रभाव से सुकरू राम बघेल को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, बस्तर जिला बस्तर में रहेगा। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।जिला प्रशासन का कहना है कि इस घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि आश्रमों में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।