
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) के तहत बिजली बिल में दी जा रही रियायत को और बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना का लाभ 1 दिसम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू है। इसके तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह रियायत 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी।
200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को आगामी एक वर्ष तक 200 यूनिट तक आधा बिल देने की सुविधा दी जाएगी। इससे लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा, ताकि वे इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से 42 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलने का अनुमान है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये, जबकि 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को हाफ बिल से फ्री बिजली की ओर बढ़ने में सहायता मिलेगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। संशोधन का उद्देश्य स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से खरीद को बढ़ावा देना, जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया को स्पष्ट करना और क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। इससे समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की। इन संशोधनों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।



