
● थाना खरोरा पुलिस द्वारा डीजल चोरी करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार आरोपी रामगोपाल का थाना दीपका जिला-कोरबा में वर्ष 2016 में डीजल चोरी एवं थाना बलौदा जिला-जांजगीर वर्ष 2007 में अन्य मामलें पंजीकृत है
● आरोपियों के कब्जे से 9 जरकिन में भरा हुआ कुल 315 लीटर डीजल एवं 5 नग खाली जरकिन जप्त
खरोरा। मिली जानकारी अनुसार आरोपी का नाम व पूर्ण पता
1.रामगोपाल आदिले पिता लखन लाल आदिले उम्र 40 साल साकिन बगडबरी वार्ड क्रमांक 09 हाई सेकेण्डरी स्कूल के पास थाना बलौदा जिल्ला जांजगीर चांपा
2.राहुल बर्मन पिता रामानंद बर्मन उम्र 30 साल साकिन मुड़पार वार्ड क्रमांक 03 सतनामी चौक थाना सिपत जिला बिलासपुर
3.अशोक कुमार शाह पि कृपाल प्रसाद शाह उम्र 24 साल साकिन दर्राभाठा वार्ड क्रमांक 01 सत बहिनिया थाना सिपत जिला बिलासपुर
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में डीजल चोरों को गिरफ्तार किया गया है
विवरण : इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 03/12/25 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03/12/25 को रात्रि लगभग 10:00 बजे प्रार्थी अपने मालिक के 18 चक्का ट्रक क्रमांक WB 35 4988 को चलाते हुए रायगढ़ से रायपुर जाने के लिये निकला था जो रात्रि लगभग 01.00 बजे ग्राम मांठ दशमेश ढ़ाबा के पास पहुंचकर गाड़ी को खड़ी कर खाना खाया और ट्रक में सो गया। लगभग 04.00 बजे उठा तो इसे पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उक्त ट्रक के डीजल टंकी के ढक्कन को खोलकर चोरी कर लगभग 200 लीटर डीजल किमती लगभग 18664/-₹ को चोरी कर ले गया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायमकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्षीयो का कथन लेख किया गया है। प्रकरण में संदेही आरोपी रामगोपाल आदिले, राहुल बर्मन एवं अशोक कुमार शाह का गवाहो के समक्ष पृथक-पृथक पूछताछ कर मेमोरण्डम लेख किया गया जिन्होने बताये कि रामगोपाल आदिले, राहुल बर्मन, अशोक कुमार शाह, परदेश बंजारे एक साथ मिलकर विगत् पांच-छः सालो से तखतपुर (बिलासपुर), पिपरिया (कबीरधाम) एवं अलग-अलग क्षेत्रो में डीजल चोरी करते है तथा उस चोरी के डीजल को विरेन्द्र श्रीवास निवासी ग्राम लमेर (बिलासपुर) को बेचते है, विरेन्द्र श्रीवास ही हम लोगों को चोरी करने के लिये जेरीकेन प्लास्टिक डिब्बा देता है। रामगोपाल आदिले विगत् पांच-छः माह से बिलासपुर निवासी दुष्यंत साहू के स्कॉर्पियो क्रमांक CG 10 BR 0235 को 30,000 रूपये प्रतिमाह की दर से किराये में लिया है जिसके ओरिजनल नंबर प्लेट CG 10 BR 0235 को बदलकर उसके जगह CG 10 BR 3373 बनवाकर नंबर प्लेट को स्कॉर्पियो में लगाकर चला रहा है। दिनांक 03/12/25 को रात के समय हम चारो डीजल चोरी करने के लिये 35 लीटर वाले 14 जैरीकेन को विरेन्द्र श्रीवास से लेकर साथ में लोहे का रॉड, स्टील का पाईप व हरे रंग का प्लास्टिक पाईप को स्कॉर्पियो में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर खरोरा क्षेत्र की ओर घुम रहे थे, उसी रात्रि लगभग 03:00-03:30 बजे के आसपास ग्राम मांठ दशमेश ढ़ाबा के पास मेनरोड में वेस्ट बंगाल का पासिंग ट्रक बड़ी दिखी, ड्रायवर अंदर सोया था जिसके डीजल टंकी को हम चारो मिलकर लोहे के रॉड से अटेस कर तोड़े उसके बाद स्टील का पाईप डालकर अंदर के जाली को तोड़े फिर प्लास्टिक के हरा रंग के पाईप से डीजल को चोरी कर जेरीकेन को भरे, 06 जेरीकेन का डिब्बा डीजल से भर गया, 08 जेरीफेन का डिब्बा खाली होने से दुसरी रात भी रेकी किये। ग्राम सारागांव में एक ट्रक रोह किनारे दिखा जिससे भी उसी तरह से 03 जेरीकेन डीजल चोरी किये। रेकी करने के दौरान आज सुबह हम लोग स्कॉर्पियो में पेड़ से टकरा गये जिससे स्कॉर्पियो वाहन क्षतिग्रस्त हो गया तथा शीशा भी टूट गया है। परदेश बंजारे मौके का फायदा उठाकर भाग गया है। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय से अपराध घटित करना पाये जाने से धारा 3(5) मा.न्या.सं., नंबर प्लेट बदलकर साक्ष्य को छुपाना पाये जाने से धारा 238 (ग) भा.न्या.सं., नंबर प्लेट फर्जी है यह जानते हुए असली के रूपये उपयोग करना पाये जाने से धारा 340(2) भा.न्या.सं. तथा चोरी किये गये सामग्रियो को बेईमानी तरीके से आरोपी विरेन्द्र श्रीवास द्वारा प्राप्त कर छुपाना पाये जाने से धारा 317 (5) भा.न्या.सं. जोशी गयी। आरोपियों के कब्जे 09 जरिकिन भरी हुई मात्रा 315 लीटर डीजल एवं 05 खाली जरकिन किमती- 31500/-₹ एवं घटना में प्रयुक्त आलाजरब रॉड, स्टील पाईप, प्लास्टिक पाईप व स्कार्पियो वाहन कीमती 8,00,000 रूपये, *कुल जुमला- 831500/-₹* पृथक-पृथक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।आरोपियों के विरूद्ध अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर समय सदर में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।



