GPay-PhonePe से भी निकाल सकेंगे पीएफ खाते में जमा पैसा, नहीं बताना पड़ेगा कोई कारण, खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी

GPay-PhonePe से भी निकाल सकेंगे पीएफ खाते में जमा पैसा, नहीं बताना पड़ेगा कोई कारण, खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल पीएफ खाताधारकों को अब पीएफ की रकम निकालने के लिए ना तो ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही कोई कारण बताना पड़ेगा। जी हां अब अपने गुगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई एप्प से भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकेगा। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। मोदी सरकार का ये फैसला देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
बताया गया कि यह फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नए नियम में कर्मचारी और कंपनी दोनों के हिस्से को मिलाकर 75 प्रतिशत तक निकासी की अनुमति दी गई है। इससे नौकरीपेशा लोगों को जरूरत के समय अपने ही पैसे तक आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही रिटायरमेंट के लिए जरूरी बचत भी सुरक्षित बनी रहेगी।
इससे पहले पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम काफी सीमित थे। पूरे पैसे की निकासी की अनुमति सिर्फ दो ही सिचुएशन में मिलती थी, रिटायरमेंट या फिर बेरोजगारी में। अगर कोई कर्मचारी बेरोजगार होता था तो एक महीने बाद वह 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता था। जबकि बाकी 25 प्रतिशत के लिए दो महीने तक इंतजार करना पड़ता था।
रिटायरमेंट की सिचुएशन में ही एक बार में पूरा पीएफ अमाउंट मिलता था। नए नियम ने इस प्रोसेस को कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि इससे सभी EPFO सदस्यों को राहत मिलेगी। खाते में बचे 25 प्रतिशत पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट की बचत भी सेफ बनी रहेगी।
पीएफ खाते से पैसा कैसे निकालें
- EPFO की वेबसाइट पर जाएं और ‘ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर’ (Online Claims Member Account Transfer) पर क्लिक करें
- अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें. अगर UAN नहीं है, तो आप इसे EPFO पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं
- सुनिश्चित करें कि आपका आधार, पैन और बैंक खाता KYC में अपडेटेड और वेरीफाइड है, नौकरी छोड़ने की स्थिति में ‘डेट ऑफ एग्जिट’ (Date of Exit) भी अपडेटेड होनी चाहिए
- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें और ‘क्लेम (फॉर्म-31, 19 & 10C)’ चुनें
- अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘वेरीफाई’ पर क्लिक करें, फिर ‘Yes’ पर क्लिक करके आगे बढ़ें
- ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर क्लिक करें
- अपना पता भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट (जैसे कैंसिल चेक या पासबुक) अपलोड करें
- ‘गेट आधार OTP’ पर क्लिक करें, OTP दर्ज करें और अपना क्लेम सबमिट करें
- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ > ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ में जाकर अपने क्लेम की स्थिति देख सकते हैं



