
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस चरण में गणना का कार्य समाप्त होने के साथ ही उन मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली गई है, जो गैरमौजूद पाए गए, जिनका स्थानांतरण हो चुका है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सूची सर्चेबल मोड में अपलोड की जा रही है, जिससे कोई भी मतदाता अपना नाम आसानी से खोज सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर यह विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके, उसके पीछे कई कारण सामने आए हैं, जैसे अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण, मतदाता का अस्तित्व में न होना, 18 दिसंबर 2025 तक फॉर्म जमा न करना या मतदाता के रूप में पंजीकरण में रुचि न होना।निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। यहां मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए आवेदन भी कर पाएंगे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि सभी जिलों द्वारा तैयार प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियां एक फोटो सहित मुद्रित हार्ड कॉपी और एक फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएंगी। साथ ही, जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, उनकी अलग सूची भी राजनीतिक दलों को सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।CEO ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इन सूचियों का गंभीरता से अवलोकन करें और 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में मतदाताओं को सहयोग दें।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, दावा-आपत्तियों के लिए मतदाता फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने), फॉर्म-7 (नाम हटाने) और फॉर्म-8 (सुधार) के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।



