छत्तीसगढ़

महिला के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने वाला आरक्षक बर्खास्त, बेटे को छुड़ाने के बदले की थी गंदी डिमांड

भिलाई : पुरानी भिलाई थाना आरक्षक अरविंद मेढ़े को बर्खास्त कर दिया गया है। अरविंद मेढ़े पर एम महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद FIR दर्ज की गई थी, जांच के बाद आरक्षक को निलंबित किया था। जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। अब आरक्षक अरविंद मेढ़े को एसएसपी विजय अग्रवाल ने बर्खास्त कर दिया है|

बता दें कि पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढे (आरक्षक 1211) पर लगाए गए गंभीर आरोपों से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। महिला की लिखित शिकायत के आधार पर आरक्षक के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आरोपी आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया।

बजरंग दल ने किया थाने में बवाल

वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी आरक्षक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाना घेराव किया। विवाद बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

बेटे को छुड़ाने में मदद के नाम पर दबाव

एएसपी पद्मश्री तंवर ने उस समय बताया था कि शिकायतकर्ता महिला का नाबालिग बेटा पॉक्सो एक्ट के मामले में बाल संप्रेषणगृह में बंद है। महिला ने बताया कि उसे बेटे की कानूनी मदद के लिए आरक्षक से संपर्क करना पड़ा। इसी दौरान आरक्षक ने उस पर लगातार दबाव डालते हुए शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। महिला ने यह घटना अपने परिजन और स्थानीय संगठनों को बताई, जिसके बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया।

घटना बीते 19 नंवबर की है, महिला ने बताया कि मंगलवार रात लगभग 8 बजे आरक्षक ने उसे बस स्टैंड चरोदा बुलाया और वहां से अपनी गाड़ी में बैठाकर रेलवे यार्ड की तरफ ले गया। शिकायत के अनुसार, वहां उसने महिला से संबंध बनाने की बात कही और प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला, अनुचित हरकतें कीं। महिला के मना करने पर आरक्षक ने उसे छोड़ते हुए दो दिन बाद फिर मिलने का दबाव डाला।

15 दिन पहले हुई थी आरक्षक की शादी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरक्षक की शादी 15 दिन पहले ही हुई है। मामला अत्यंत संवेदनशील होने के कारण इसकी जांच विशेष टीम को सौंपी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दुराचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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