करंट से जंगली सुअर शिकार के मामले मे कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार…

बलौदाबाजार । ज़ी.आई.तार में विद्युत प्रवाह कर जंगली सुअर का शिकार के मामले में वन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को जिला जेल बलौदाबाजार भेजा गया है। वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार गणवीर धम्मशील के निर्देशानुसार एवं उप वनमण्डलाधिकारी कसडोल अनिल वर्मा के नेतृत्व में दिनांक 31 दिसम्बर 2025 की रात्रि गश्त के दौरान सोनाखान परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 238 में 11 के.व्ही. विद्युत लाइन से जी.आई. तार द्वारा अवैध हुकिंग किया जाना पाया गया।मौके का निरीक्षण किए जाने पर लहुरसिंग के खेत में एक जंगली सुअर मृत अवस्था में पाया गया। मृत जंगली सुअर के समीप से ही जी.आई. तार गुजरता हुआ पाया गया।
उक्त प्रकरण में संदिग्ध अभियुक्त सुरेश पिता गोसाईराम बरिहा, उम्र 37 वर्ष, ग्राम वीरनारायणपुर तथा अंजोर सिंह पिता रामसिंह बिंझवार, उम्र 35 वर्ष, ग्राम सोनाखान से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा वन्यप्राणी के शिकार हेतु विद्युत करंट लगाए जाने की बात स्वीकार की गई। उक्त कृत्य के लिए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित अधिनियम, 2022) की धाराओं के उल्लंघन अंतर्गत पी.ओ.आर. क्रमांक 16440/04 दिनांक 01/01/2026 दर्ज किया गया।
मृत जंगली सुअर का शव परीक्षण श्री योगेश कुमार साहू, पशु चिकित्सा अधिकारी, हसुआ द्वारा कराए जाने के पश्चात पंचनामा तैयार कर अग्रिम कार्रवाई की गई।दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कसडोल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जिला जेल बलौदाबाजार भेजा गया। कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान दीपक कौशिक,प्रशिक्षु वनक्षेत्रपाल मुकेश कश्यप, वनरक्षक मुकुल बघेल, खगेश्वर ध्रुव, बुद्धेश्वर दिवाकर सहित सुरक्षा श्रमिक में शामिल रहे।



