
बिलासपुर । शिक्षिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। BEO की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका के इंक्रीमेंट पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने सहायक शिक्षिका (एल.बी.) सुपर्णा टेंगवार के विरुद्ध ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। DEO ने अपने आदेश में शिक्षिका सुपर्णा की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जानकारी के अनुसार, सुपर्णा टेंगवार के खिलाफ स्कूल में संधारित पाठकान (रिकॉर्ड) के पन्ने चिपकाने, उपस्थिति पंजी में कांट-छांट करने, विद्यार्थियों के माध्यम से अन्य शिक्षकों के वीडियो बनवाने तथा अन्य शिक्षकों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाने जैसी गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
आचरण नियमों का उल्लंघन माना गया कृत्य
शिकायत के आधार पर DEO ने जांच के आदेश दिए थे। BEO की जांच में शिक्षिका के खिलाफ सभी आरोप सही पाए गए। जिसके बाद शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव DEO को भेजा गया। जिसके बाद डीईओ ने संबंधित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुपर्णा टेंगवार का यह आचरण शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसी कारण उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एक वेतनवृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया।
आदेश तत्काल प्रभावशील
जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। विभागीय स्तर पर इस कार्रवाई को शैक्षणिक वातावरण की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।




