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विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका : चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोपों पर दायर SLP खारिज, अब हाईकोर्ट में चलेगी निर्वाचन रद्द करने की याचिका पर सुनवाई

दुर्ग/रायपुर : देवेंद्र यादव को Supreme Court of India से बड़ा झटका लगा है। भिलाई नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक यादव द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

यह मामला भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है। पांडे ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2018 और 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में संपत्ति का गलत विवरण दिया गया तथा आपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है। इन आधारों पर पांडे ने निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है।

हाईकोर्ट में चल रही इस याचिका को चुनौती देते हुए देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए उनकी SLP खारिज कर दी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला देवेंद्र यादव के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट में चल रही मूल चुनाव याचिका की सुनवाई पर टिकी हैं।

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