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आदतन बदमाश फरीद खान का हुआ जिला बदर,न्यायालय से जारी हुआ आदेश…

कोरबा कोरबा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने आदतन अपराधी फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान को जिला बदर कर दिया हैं। आदेश में कोरबा सहित सीमावर्ती 9 जिलों से 24 घंटे के भीतर बाहर निकलने का आदेश जारी किया गया हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में आदतन बदमाश फरीद खान को एक साल के लिए जिला बदर किया गया हैं।

गौरतलब हैं कि चुनावी साल में पुलिस प्रशासन द्वारा असमाजिक तत्वों के साथ ही गुंडा-बदमाशों की सूची बनाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाई की जा रही हैं। कोरबा एस.पी.यू.उदय किरण ने आदतन बदमाश और शातिर गुंडा बदमाशों की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही जिला बदर की डायरी पेश करने का आदेश दिया गया हैं। इसी कड़ी में कोरबा जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में कटघोरा पुलिस द्वारा क्षेत्र के आदतन बदमाश फरीद खान के विरूद्ध जिला बदर का केस लगाया गया था। सारे पक्षो को सुनने के बाद जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज फरीद खान को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया गया हैं।

जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत् यह आदेश दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया हैं कि 24 घंटे के अन्दर जिला कोरबा के साथ ही समीपवर्ती राजस्व जिला बिलासपुर,जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर,कोरिया,मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। जिला दंडाधिकारी ने फरीद खान को इस आदेश का तत्काल पालन करने और पालन न करने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

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