मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में राजस्व निरीक्षक (आरआई) नरेश साहू को भूमि सीमांकन कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर राहुल देव ने यह कार्रवाई राजस्व निरीक्षक के कर्तव्यों में घोर लापरवाही, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और शासकीय कार्यों में अनदेखी करने के कारण की।
बता दें कि 18 नवंबर 2025 को न्यायालय तहसीलदार मुंगेली ने भूमि सीमांकन के प्रकरणों के संदर्भ में राजस्व निरीक्षक को ज्ञापन जारी किया था। इसके बावजूद, नरेश साहू ने समय पर सीमांकन कार्य नहीं किया और प्राधिकृत अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी की। इस वजह से कलेक्टर ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबित किया।
राजस्व निरीक्षक के अंतर्गत 12 सीमांकन प्रकरण लंबित हैं और अभी तक इन पर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। निलंबन के दौरान नरेश साहू का मुख्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा, जिला मुंगेली निर्धारित किया गया है। यह कदम शासकीय कार्यों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।