
CG NEWS : शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब, 17 अक्टूबर को होना होगा पेश…
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब किया है। अगली सुनवाई में सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। दरअसर हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रहे गैर-मान्यता प्राप्त नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक ऐसे स्कूलों पर क्या कार्रवाई हुई है। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि नर्सरी स्कूल ऐसे खुल रहे हैं जैसे गली-मोहल्लों में पान की दुकान। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कार्रवाई की स्थिति बताने का आदेश दिया है।
शिक्षा के अधिकार और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सख्त सवाल किए। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने पूछा कि प्रदेश में चल रहे अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में जो दिशा-निर्देश दिए गए थे, उनका पालन हुआ या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
चीफ जस्टिस की तीखी टिप्पणी
पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था,