
पटवारी निलंबित: अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और लापरवाही के आरोप में एक्शन
बलरामपुर। अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर जिले के एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए पटवारी पप्पू सोनी पर आरोप है कि उन्हें नई पदस्थापना दी गई थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय सीमा तक पदभार ग्रहण नहीं किया।
जानकारी के अनुसार, भू-अभिलेख कार्यालय के आदेश के तहत तहसील कार्यालय राजपुर में पदस्थ पटवारी पप्पू सोनी को तहसील कार्यालय सामरी में पदस्थ किया गया था। आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर ने उन्हें नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए भारमुक्त किया था।
इसके बावजूद, 4 नवंबर 2025 तक पप्पू सोनी ने तहसील कार्यालय सामरी में अपनी उपस्थिति नहीं दी। यह कृत्य उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के समान माना गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1)(2)(3) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत पप्पू सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कुसमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।



