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SI नियुक्ति रद्द : बड़ा फैसला, आबकारी उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति आदेश रद्द, जानिये क्या है इसकी वजह

रायपुर। राजधानी रायपुर से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 के अंतर्गत आबकारी उप निरीक्षक के पद पर जारी की गई नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया गया है। संबंधित विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है और यह निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2024 की चयन सूची जारी की थी। इस चयन सूची के आधार पर विभिन्न विभागों में पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें आबकारी विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक पद भी शामिल था। चयन सूची जारी होने के बाद नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब अचानक आबकारी उप निरीक्षक पद से संबंधित नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, नियुक्ति निरस्त करने के पीछे तकनीकी खामियों का हवाला दिया गया है। हालांकि, आदेश में तकनीकी कारणों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि चयन प्रक्रिया, पद संख्या, आरक्षण रोस्टर या दस्तावेजी सत्यापन से जुड़ी किसी त्रुटि के चलते यह कदम उठाया गया है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि प्रारंभिक स्तर पर हुई किसी गलती के कारण आगे की कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया।

इस निर्णय के बाद चयनित अभ्यर्थियों में निराशा और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिन उम्मीदवारों को आबकारी उप निरीक्षक पद पर नियुक्ति आदेश प्राप्त हो चुका था, वे अब भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए वर्षों तक मेहनत की और अब नियुक्ति निरस्त होने से मानसिक तनाव बढ़ गया है। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। पूर्व में भी आयोग की परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे में तकनीकी कारणों से नियुक्ति निरस्त होना आयोग और संबंधित विभाग के बीच समन्वय की कमी को उजागर करता है।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि नियुक्ति निरस्तीकरण अस्थायी भी हो सकता है और तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के बाद संशोधित आदेश या नई चयन सूची जारी की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में न तो लोक सेवा आयोग और न ही आबकारी विभाग की ओर से कोई स्पष्ट समयसीमा बताई गई है।फिलहाल, आबकारी उप निरीक्षक पद की नियुक्ति निरस्त किए जाने के आदेश ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी है

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