चेक बाउंस केस में एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर

नई दिल्ली: अभिनेता राजपाल यादव ने गुरुवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में उनकी सजा के सिलसिले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था और उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। पीटीआई के अनुसार, जेल सूत्रों ने बताया कि राजपाल यादव ने शाम 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। अब जेल प्रशासन स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगा।
बुधवार को हाई कोर्ट में राजपाल यादव के वकील ने दलील दी थी कि अभिनेता ने 50 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया है और भुगतान के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय चाहिए। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है।
केस के अनुसार, राजपाल यादव ने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये फिल्म प्रोडक्शन के लिए उधार लिए थे। कंपनी का दावा है कि उन्होंने कई चेक दिए, जो बाउंस हो गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज हुआ। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई थी, लेकिन शर्त थी कि वे पैसे चुकाएंगे। कोर्ट में कई बार समझौते हुए और 2.5 करोड़ रुपये चुकाने का वादा किया, लेकिन अभिनेता ने बार-बार वादा तोड़ा। कोर्ट ने उनके व्यवहार को गलत बताते हुए सख्त रवैया अपनाया और अब कोई राहत नहीं दी।



