कोरबाछत्तीसगढ़

जिले से बाहर नहीं जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी.. बिना इजाजत हेडक्वार्टर छोड़ने पर प्रतिबंध, आदेश जारी

कोरबा: छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र के सुचारू संचालन और शासकीय कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी विधानसभा सत्र की अवधि 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार से 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार तक जिले के समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिले से बाहर जाने पर पूर्णतः रोक

विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। इसी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के जिले से बाहर जाने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। इस संबंध में जिले के सभी प्रभारी अधिकारियों और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

बजट सत्र 23 फरवरी से

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी बजट सत्र की रूपरेखा की जानकारी दी। इस दौरान विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी को सुबह 11:05 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी।

पेश किया जाएगा धर्मांतरण के खिलाफ बिल

अध्यक्ष ने बताया कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी 24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे सदन में बजट पेश करेंगे। 26 और 27 फरवरी को बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार सत्र के दौरान धर्म स्वतंत्रता विधेयक भी पेश करेगी। सरकार द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाने की तैयारी की गई है, जिसे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

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