1 अप्रैल से बदले PAN नियम: 10 लाख से ज्यादा बैंक ट्रांजैक्शन…

PAN Card Update: नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब न सिर्फ PAN बनवाने की प्रक्रिया सख्त हो गई है, बल्कि बड़े वित्तीय लेनदेन पर भी सरकार की कड़ी निगरानी रहेगी।
अब केवल Aadhaar से नहीं बनेगा PAN
पहले जहां PAN कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड पर्याप्त था, वहीं अब अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। आवेदकों को उम्र और पहचान के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज देने होंगे।
बैंक ट्रांजैक्शन पर नई लिमिट लागू
अब बैंक में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक जमा या निकासी करने पर PAN देना जरूरी होगा। इससे पहले यह नियम एक दिन में 50 हजार रुपये के लेनदेन पर लागू होता था।
वाहन खरीद पर भी बदला नियम
अब 5 लाख रुपये से अधिक कीमत की गाड़ी खरीदने पर PAN अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बड़े खरीदारी लेनदेन पर नजर रखना आसान होगा।
नाम में नहीं चलेगी गड़बड़ी
सरकार ने साफ कर दिया है कि PAN कार्ड पर दर्ज नाम बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए। दोनों में अंतर होने पर समस्या आ सकती है।
प्रॉपर्टी और कैश बिल पर भी सख्ती
- प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में अब 20 लाख रुपये से अधिक के सौदे पर PAN जरूरी होगा (पहले 10 लाख)।
- होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट में 1 लाख रुपये से ज्यादा के कैश भुगतान पर PAN देना होगा (पहले सीमा 50 हजार थी)।
- इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर अब शुरुआत से ही PAN देना अनिवार्य कर दिया गया है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए नए प्लेटफॉर्म
PAN कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए अब आप Protean eGov Technologies, UTIITSL और आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।



