छत्तीसगढ़रायपुर

सरकारी नौकरियों के नियम बदले: अब चतुर्थ श्रेणी के लिए 12वीं पास जरूरी, क्लर्क-ऑपरेटर पदों पर स्नातक अनिवार्य

 

रायपुर। प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। General Administration Department (जीएडी) ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 38 सरकारी पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।सबसे बड़ा बदलाव चतुर्थ श्रेणी पदों में किया गया है। अब भृत्य, चौकीदार, स्वीपर और माली जैसे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास निर्धारित कर दी गई है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती के लिए स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड अनिवार्य होगी।

पुराने नियम खत्म, नई व्यवस्था लागू

जीएडी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए वर्ष 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 में जारी पुराने सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों को निरस्त कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रशासनिक विभाग ने अपने भर्ती नियमों में संशोधन नहीं भी किया है, तब भी नई योग्यता स्वतः लागू मानी जाएगी।

पदों के अनुसार तय की गई नई योग्यता: 

लिपिकीय और कंप्यूटर पदों के लिए कड़े नियम

डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए अब किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग गति अनिवार्य होगी।

सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट पदों के लिए स्नातक डिग्री, कंप्यूटर डिप्लोमा और 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित की गई है। वहीं शीघ्रलेखक पद के लिए स्नातक के साथ शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र और कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी होगा।

चतुर्थ श्रेणी पदों में सबसे बड़ा बदलाव

सरकारी कार्यालयों में तेजी से बढ़ रहे डिजिटलाइजेशन को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी पदों की योग्यता भी बढ़ा दी गई है। अब तक इन पदों के लिए 5वीं, 8वीं या 10वीं पास योग्यता निर्धारित थी, लेकिन नई व्यवस्था में भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली और प्रोग्रेसर पदों के लिए 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है।

ड्राइवर और निरीक्षक पदों के लिए भी नए नियम

वाहन चालक पद के लिए अब 12वीं पास होने के साथ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा। वहीं श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक जैसे पदों के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री को बेस क्वालिफिकेशन बनाया गया है।

विभागों पर जीएडी की नाराजगी

जीएडी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है कि 25 मई की अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद कई विभागों ने अपने यहां की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी नहीं भेजी। विभाग ने कहा है कि 24 मार्च को जारी पत्र के आधार पर समान पदों के लिए समान योग्यता की सहमति मान ली गई है और नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।

 

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