छत्तीसगढ़

थाना खरोरा पुलिस द्वारा “आपरेशन निश्चय” के तहत अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार

थाना खरोरा पुलिस द्वारा “आपरेशन निश्चय” के तहत अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार

●आरोपी राजेश रात्रे के कब्जे से 150 पौवा अवैध शराब किया गया जप्त

● आरोपी के कब्जे से होण्डा एक्टीवा क्र.CG 04 QB 1538 को किया गया जप्त

●थाना खरोरा जिला-रायपुर (ग्रामीण)

● अप.क्र.255/26 धारा-34(2)आब.एक्ट

गिरफ्तार आरोपी का नाम पता-
राजेश रात्रे पिता स्व.संतोष रात्रे उम्र 36 साल साकिन खपरीडीह खुर्द थाना खरोरा जिला रायपुर

मशरूका- एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 150 पौवा शोले देशी मसाला शराब कुल मात्रा 27.000 बल्क लीटर कुल कीमती 15000 रू. एवं एक काला रंग का वाहन होण्डा एक्टीवा क्रमांक CG-04-QB-1538 कीमती 50000 रू. जुमला किमती 65000 रू.।

मान. पुलिस अधीक्षक महोदया श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला (ग्रामीण) के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है

विवरण: इस प्रकार है कि आज दिनांक 30/05/2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि खपरीडीहखुर्द में बिक्री हेतू अवैध रूप से शराब रखे हुए हैं सूचना तस्दीक हेतू थाना खरोरा पुलिस पार्टी मुखबिर के बताए स्थान पर से घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुए राजेश रात्रे के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर 150 पौवा शोले देशी मसाला शराब कुल मात्रा 27.000 बल्क लीटर कुल कीमती 15000 रू. एवं एक काला रंग का वाहन होण्डा एक्टीवा क्रमांक CG-04-QB-1538 कीमती 30000 रू. जुमला किमती 65000 रू.। को समक्ष गवाहान जप्त कर आरोपी को शराब रखने के संबंध में नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना लिखित में दिये गये आरोपी का उक्त कृत्य धारा-34(2) आबकारी एक्ट पाये जाने मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

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