छत्तीसगढ़

बिना विवाह विच्छेद के दुसरा विवाह करने वाले शासकीय कर्मियों को नौकरी से निकाला जा सकेगा : डॉ किरणमयी नायक

रायपुर। शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग में महिलाओ से संबंधित प्रकरणों पर आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में अनावेदकगण राजस्व निदेशालय के अधिकारी है, उनके द्वारा विभागीय प्रक्रिया के तहत जब्ती की कार्यवाही की जा रही थी।इस कार्यवाही के दौरान आवेदिका वहाँ उपस्थित हुई और आवेदिका का कहना है कि इस कार्यवाही के दौरान संबंधित जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग की अध्यक्ष ने आवेदिका को प्रकरण से संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य की प्रति अनावेदक को प्रस्तुत कराने तथा आगामी सुनवाई में आवश्यक रूप से लेकर उपस्थित होने कहा, ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सकें।
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उनके पति ने महिला बाल विकास के सुपरवाइजर के साथ दूसरा विवाह कर लिया है। तीनों बच्चों को भी उस सुपरवाइजर के पास रख दिया है। पति द्वारा किसी भी तरह का भरण-पोषण नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष ने अनावेदक को आगामी तिथि में अपने तीनों बच्चों, मां और सुपरवाइजर के साथ उपस्थित रहने कहा अन्यथा उसके और सुपरवाइजर के खिलाफ विभागीय जाँच की अनुशंसा की कार्यवाही की जायेगी।

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