रायपुर। राजधानी रायपुर के थाना उरला क्षेत्र में दिनांक 01.09.2020 से 28.02.2021 के मध्य आरोपी शादी का प्रलोभन देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोपी आजम खान उर्फ अज्जू द्वारा नाबालिक लड़की को सितंबर 2020 से प्रार्थी के घर के पीछे वाले मैदान में बुलाया और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। जिससे पीड़िता द्वारा बार-बार मना करने पर भी नहीं माना। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, शादी करूंगा कह कर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। पश्चात आरोपी शादी का प्रलोभन देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे पीड़िता 12 सप्ताह की गर्भवती हो गई।
जिला अस्पताल में नाबालिक लड़की के द्वारा गर्भधारण कर इलाज हेतु भर्ती होने की सूचना तस्दीक पर अपराध धारा 376 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट के पाए जाने से अपराध क्रमांक 130/21 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी आजम खान उर्फ अज्जू पिता अजीत खान उम्र 20 साल साकिन ग्राम सीररी थाना खरोरा से लाकर पूछताछ किया, जिसमें आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी को आज दिनांक 05.05.21 को 13:50 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।