छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई,7 हजार किलो अवैध घरेलू गैस सहित टैंकर जब्त
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से घरेलू गैस परिवहन कर रहे टैंकर को जब्त किया गया है।
टैंकर क्रमांक सीजी-4 एमटी-3572 में 500 सिलेंडर में भरे जाने वाली मात्रा का घरेलू गैस था। टैंकर का आरटीओ लाइसेंस सहित विस्फोटक लाइसेंस भी अवैध पाया गया है। संतोष कुमार और बलराम ध्रुव के खिलाफ द्रवित पेट्रालियम (वितरण,विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।
खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने बताया कि विभाग केअधिकारियों ने मंदिर हसौद क्षेत्र में गैस रिफिलिंग प्लांट के क्षेत्र में बरगढ़ (उड़ीसा) से आ रहे टैंकर को रोककर पूछताछ की। वाहन में बैठे व्यक्ति संतोष कुमार ने पहले तो टैंकर के खाली होने,बिगड़े होने पर बनवा कर लाने का बहाना किया। अधिकारियों ने वाहन को धर्मकांटा में ले जाकर वजन कराया तो टैंकर में 7000 किलो(7 टन) गैस होना पाया गया।
वाहन में इंडियन आयल कंपनी का लोगो लगा हुआ था,इस कारण आयल कंपनी का एग्रीमेंट पेपर, विस्फोटक नियंत्रक का लाइसेंस और वाहन के आरटीओ के पेपर मांगे गए। दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पाया गया कि टैंकर संचालक का इंडियन आयल कम्पनी से कोई एग्रीमेंट नहीं है।
वाहन का विस्फोटक लाइसेंस एवं आरटीओ का लाइसेंस की वैधता भी समाप्त हो गई है। संतोष ने बताया कि बरगढ़(उड़ीसा) के एक पेट्रोल पंप के पीछे घरेलू गैस का परिवहन करने वाले टैंकर से मोटरपंप के माध्यम से घरेलू गैस निकालते हैं।
उसके वाहन में 3 टैंकर्स से निकला घरेलू गैस है। बिना अधिकृत दस्तावेज, एग्रीमेंट, लाइसेंस के कारोबार किए जाने के कारण 500 सिलेंडर में भरे जाने वाले घरेलू गैस 7000(7 टन)लीटर सहित टैंकर को जब्त किया गया। सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे, खाद्य निरीक्षक श्वेता दीवान,संदीप शर्मा ने जब्त कर द्रवीकृत गैस(वितरण एंव विनियमन) आदेश 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण बनाया है।