रायपुर। अवैध रूप से बिना आरटीओ विभाग के लाइसेंस और बिना विस्फोटक नियंत्रक लाइसेंस के घरेलू गैस के अवैध परिवहन के मामले एफआईआर दर्ज की गई है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर 7 हजार किलो घरेलू गैस टैंकर सहित जब्त किया गया था। मामले में टैंकर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत खाद्य विभाग की ओर से मंदिरहसौद थाने में मामला दर्ज करा कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर रायपुरसौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे और खाद्य निरीक्षक संदीप शर्मा ने मंदिरहसौद के टोल नाके पर 20 जून को वाहन टैंकर को रोक कर पूछताछ की थी। वाहन चालक संतोष ढेलढिया ने पहले तो टैंकर के खराब होने, कोरोना काल की जानकारी देकर वाहन को दुर्ग ले जाने की बात कही। जब टैंकर के मीटर को देखा गया तो उसमें 7 हजार किलो घरेलू गैस होने का प्रमाण मिला।
वाहन चालक से पूछे जाने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर सका था। इस पर 500 गैस सिलेंडर में भरे जाने लायक 7 हजार किलो घरेलू गैस को टैंकर के साथ जब्त किया गया था। इस संबंध में टैंकर मालिक कमलेश जैन और टैंकर चालक संतोष ढेलडिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु नियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआरदर्ज कराने के निर्देश दिए गए। मंदिरहसौद थाने में जांच प्रारंभ कर दी गई है।