छत्तीसगढ़

सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इन प्रायवेट अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर।

छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु राज्यांतर्गत एवं राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी गई है। राज्यांतर्गत स्थित 79 एवं राज्य के बाहर स्थित 02 निजी चिकित्सालयों को प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार हेतु मान्यता प्रदान की गई है।

राज्य शासन ने राज्यांतर्गत स्थित 15 निजी चिकित्सालयों और राज्य के बाहर एक हॉस्पिटल को दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2023 तक की अवधि हेतु मान्यता की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

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