रायपुर

माता पिता की हत्या कर गार्डन में दफनाया, साइको किलर को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

रायपुर:- साइको किलर उदयन दास को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रायपुर जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एचएस टेकाम की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। आरोपी ने 2010 में अपने माता-पिता की निर्मम हत्या कर घर के गार्डन में शव को दफना दिया था।

बता दें कि उदयनदास गर्लफ्रेंड की हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उदयन ने 2016 में अपनी प्रेमिका आकांक्षा शर्मा की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित घर में ही हत्या कर दी थी। बाद में उसने उसके शव को एक बॉक्‍स में रखकर बेडरूम के अंदर गाड़ कर उस पर कांक्रीट का चबूतरा बना दिया था। बंगाल के बांकुड़ा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा 2020 में सुनाई थी। रायपुर में माता पिता की हत्या कर उनके शव को डीडी नगर स्थित अपने घर के ही गार्डन में दफना दिया था। इस मामले में रायपुर जिला कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रहने वाले आकांक्षा उर्फ श्वेता की 2007 में उदयन नाम के लड़के से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी. जून 2016 में घर से नौकरी करने की बात कहकर आकांक्षा भोपाल आ गई. यहां वह उदयन के साथ साकेत नगर में रहने लगी. उसने परिवारवालों को बताया कि मैं अमेरिका में नौकरी कर रही हूं. जुलाई 2016 के बाद आकांक्षा के परिवारवालों से बात होनी बंद हो गई. भाई ने नंबर ट्रेस कराया तो लोकेशन भोपाल की निकली.

परिवार के लोगों को शक था कि आकांक्षा उदयन के साथ रह रही है. दिसंबर 2016 में आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई.हालांकि, आकांक्षा की गुमशुदगी के बाद कोलकाता की बांकुरा पुलिस भोपाल आई थी, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा था. बाद में भोपाल पुलिस की मदद से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ. बांकुरा पुलिस ने उदयन के खिलाफ 30 अप्रैल 2017 को केस डायरी समेत करीब 600 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की थी. 19 गवाहों के बयान और सभी साक्ष्यों के आधार पर उसे उम्र कैद की सजा मिली.

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