छत्तीसगढ़धमतरी

चावल उद्योग रांवा के प्रत्येक प्रकरण में एक लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया

धमतरी। कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 4 (3) के अनुसार सभी पंजीकृत राईस मिलों को कस्टम मिलिंग के लिए अनुमति आवेदन खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है। इसके बाद छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित एवं मिलर के बीच अनुबंध निष्पादित करना है, जिसका पालन सभी पंजीकृत राईस मिलों द्वारा किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर न्यायालय में दो प्रकरणों के तहत रामदेव मिनी राईस मिल आमदी और किशन चावल उद्योग रांवा के प्रत्येक प्रकरण में एक लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

उक्त राईस मिलरों को 26 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के दो दिन के भीतर अर्थदण्ड की राशि शासन मद में जमा कर चालान की प्रति कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। मिलरों द्वारा अब तक अर्थदण्ड की राशि शासन मद में जमा नहीं किया गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने उक्त दोनों राईस मिलों का आगामी आदेश पर्यन्त सील करने के आदेश जारी किये हैं।

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